रिमोट पायलट ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 6 दिन की होगी ट्रेनिंग, इतना लगेगा चार्ज, जरूरी होंगे ये डॉक्यूमेंट्स
Remote Pilot Training: कृषि ड्रोन (Kisan Drone) पायलट ट्रेनिंग के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 18 से 65 वर्ष तक आयु वर्ग के राजस्थान राज्य के मूल निवासी आवेदक पात्र होंगे.
Remote Pilot Training: खेती-किसानी में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है. ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए पायलटों की मांग बढ़ी है. इससे देखने हुए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत डीजीसीए (DGCA) द्वारा मान्यता प्राप्त रिमोट प्रशिक्षण संस्थान से रिमोट पायलट ट्रेनिंग पाने के इच्छुक आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं.
राजस्थान कृषि विभाग के मुताबिक, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Rashtriya Krishi Vikas Yojana) के तहत रिमोट पायलट ट्रेनिंग के आवेदन करने वाले आवेदकों को श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (Sri Karan Narendra Agriculture University) जोबनेर द्वारा विस्मो एगवेंचर प्राइवेट लिमिटेड औरपीबीसी‘एस एयरो हब, पुणे के समन्वय से जोबनेर में स्थापित भारत सरकार के डीजीसीए से मान्यता प्राप्त रिमोट पायलट प्रशिक्षण संस्थान में 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी.
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कौन ले सकता है रिमोट पायलट की ट्रेनिंग
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कृषि ड्रोन (Kisan Drone) पायलट ट्रेनिंग के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 18 से 65 वर्ष तक आयु वर्ग के राजस्थान राज्य के मूल निवासी आवेदक पात्र होंगे.
ट्रेनिंग फीस पर 50% की सब्सिडी
6 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी के लिए ट्रेनिंग चार्ज 50,000 रुपये और आवास भोजन व्यवस्था पर 4,300 रुपये का फीस निर्धारित किया गया है. सफल प्रशिक्षणार्थियों के लिए निर्धारित शुल्क की 50 फीसदी राशि कृषि विभाग द्वारा वहन की जाएगी. प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण संस्थान से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने और digitalsky.dgca.in पर प्रशिक्षणार्थी का नाम और रिमोट पायलट सर्टिफिकेट (RPC) नंबर की पुष्टि होने के बाद उन्हें प्रशिक्षण के लिए अनुदान देय होगा.
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आवेदन करने का प्रोसेस
रिमोट पायलट ट्रेनिंग के लिए आवेदक को अपने जनाधार नंबर से राज किसान साथी पोर्टल अथवा राज किसान सुविधा ऐप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑनलाइन आवेदन करते समय 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका की प्रति स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है.
कृषक उत्पादक संगठन या कस्टम हायरिंग केन्द्र द्वारा नामित होने की स्थिति में आवेदक को संगठन या केन्द्र के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा नामित किए जाने के प्रमाण पत्र की कॉपी भी स्कैन कर अपलोड करनी होगी. इस कैटेगरी के आवेदकों को प्रशिक्षण के लिए प्राथमिकतता प्रदान की जाएगी.
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04:50 PM IST